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ऑनलाइन होंगे आवेदन

7 वर्ष पहले
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राजसमंद । खाद्य विक्रय अनुज्ञा पत्र व व्यवसाय रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के लिए अब व्यापारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से अब मैनुअली लाइसेंस जारी नहीं किए जा सकेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तरुण चौधरी ने बताया कि फूड लाइसेंस के लिए सीएमएचओ कार्यालय में ऑन लाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के 15 दिन में मूल फाइल जमा करनी होगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी रखी है। लाइसेंस लेने वाले व्यापारियों या लाइसेंस निरस्त होने वाले खाद्य व्यापारी नियत तिथि तक ऑन लाइन आवेदन कर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद बिना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन खाद्य व्यापार करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन के अधिकतम 25 हजार व बिना लाइसेंस के 5 लाख रुपए तक जुर्माना व छ: माह तक का कारावास का प्रावधान है। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतिवर्ष शुल्क 100 रुपए व लाइसेंस के लिए 2000, 3000, 5000, ((व्यापार की श्रेणी अनुसार)) होगा।



जिले में प्रक्रिया शुरू, अंतिम तिथि 4 फरवरी



फूड लाइसेंस