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डाउनलोड करेंब्यावर - निर्माणाधीन भवन ढहने के मामले में उपखंड प्रशासन ने बुधवार सुबह परिषद अधिकारियों को तलब कर इस मामले से संबंधित पत्रावलियां सौंपने के निर्देश दिए। प्रशासन ने इस मामले में फिलहाल मलबा हटाने का निर्णय लिया। भवन मालिक की गैरमौजूदगी में परिषद प्रशासन को ठेकेदार को भुगतान करने के आदेश दिए गए। ठेकेदार के निर्माणाधीन भवन से मलबा हटाने के बाद पीडब्ल्यूडी और परिषद के तकनीकी अधिकारियों की रिपोर्ट बाद तय होगा कि भवन को जमींदोज किया जाए या नहीं।
उपखंड अधिकारी भगवती प्रसाद के आदेश पर परिषद आयुक्त ओमप्रकाश ढीढवाल, जेईएन ओमप्रकाश चौहान, गैराज अधीक्षक ताराचंद शर्मा, नियमन शाखा प्रभारी जाहिद हुसैन, अतिक्रमण शाखा के भंवरनाथ रावल समेत अन्य अधिकारी उपखंड कार्यालय पहुंचे। उन्हें प्रशासन ने इस मामले से संबंधित पत्रावली पेश करने की हिदायत दी। आयुक्त ने प्रशासन को बताया कि परिषद ने प्यारेलाल सोनी को दो माले पर आवासीय निर्माण की स्वीकृति दी थी। ऐसे में चार माले पर निर्माण होना अवैध है।
एक माह में सौंपेगी रिपोर्ट
परिषद प्रशासन ने शहर में नियम विरुद्ध हुए निर्माण कार्य, जर्जर बिल्डिंग, जो खतरे का सबब बन सकती है, उनसे संबंधित पत्रावलियों की जांच के लिए सब रजिस्ट्रार भंवरसिंह राठौड़ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। इसमें तहसीलदार, सिटी थानाप्रभारी, पीडब्ल्यूडी एईएन, नगर परिषद जेईएन को शामिल किया गया है। कमेटी एक माह में उपखंड अधिकारी को रिपोर्ट पेश करेगी। इस दौरान शहर में अवैध निर्माण और जर्जर बिल्डिंगों की जांच के साथ आमजन द्वारा पेश शिकायतों पर भी कमेटी जांच करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा।
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