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अवैध निर्माण हटाने का नोटिस

7 वर्ष पहले
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ब्यावर। चांग चितार रोड स्थित मंदिर मूर्ति भगवान पाश्र्वनाथ की भूमि पर अवैध निर्माण हटाने को लेकर नगर परिषद प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है। नगर परिषद आयुक्त ओपी ढीढवाल ने नवरंग नगर निवासी शांतिलाल गादिया, डिग्गी मोहल्ला निवासी सुमन दगड़ा और चांग चितार रोड निवासी गुरुबच्चन सिंह पंजाबी को श्री दिगंबर जैन पंचायत की चांग चितार रोड स्थित भूमि पर मेरिज हॉल व स्कूल संबंधी गतिविधियों को लेकर बिना भू उपयोग परिवर्तन व बिना निर्माण स्वीकृति के किए गए निर्माण को स्वयं के स्तर पर हटा लेने और सबंधित गतिविधियां बंद करने का नोटिस दिया है।
साथ ही गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज परिषद में पेश करने के निर्देश भी दिए। परिषद प्रशासन द्वारा यह नोटिस की कार्रवाई अवैध निर्माण एवं राजस्थान जनसुनवाई का अधिकार अधिनियम २०१२ के तहत चंपानगर निवासी केसी सोगानी द्वारा की गई अपील के तहत की गई।