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बच्ची के अपहरण के आरोपी को पांच वर्ष की सजा
केकड़ी - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीशचंद्र गुप्ता ने सांकरिया निवासी आरोपी पप्पू उर्फ पप्पूडिया रैगर को तीन वर्ष की बच्ची के अपहरण के आरोप में पांच वर्ष की साधारण सजा व दस हजार रुपए के जुर्माने के आदेश दिए। अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी ने बताया कि मुस्तगीस सांकरिया निवासी सूरज करण पुत्र नाथु बैरवा ने इस आशय की रिपोर्ट दी थी। इसमें उसका पड़ोसी पप्पू उसकी लड़की को बहला फुसलाकर अपने मकान पर ले गया। वहां उसके साथ अश्लील हरकते की। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्जकर बाद में अनुसंधान किया तथा आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप प्रस्तुत किया। प्रकरण में अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी ने 18 गवाह एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए। न्यायाधीश गुप्ता ने अपर लोक अभियोजक की दलीलों से सहमज होते हुए आरोपी को पांच वर्ष का साधारण कारावास व दस हजार रुपए से दंडित करने का आदेश दिए। नकवी ने बताया कि आरोपी न्यायिक अभिरक्षा कारागृह अजमेर में चल रहा है।