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किशोरी को बरगला कर भगाने के आरोपी की जमानत खारिज

7 वर्ष पहले
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बांसवाड़ा - किशोरी को उसकी माता-पिता की अनुमति के बगैर साथ ले जाने के मामले में कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। किशोरी के परिजनों ने लोहारिया थाने में मामला दर्ज करवाया था। भुदानपुरा निवासी प्रकाश पुत्र रूपा उसके पड़ोस में आया था, किशोरी को बहला फुसला कर शादी करने की नीयत से साथ ले गया। पुलिस ने बालक संरक्षण मामला दर्ज किया था।