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अप्रशिक्षित 36 शिक्षिकाओं को चयनित वेतनमान का लाभ
भास्कर न्यूज - बांसवाड़ा
जिले में अप्रशिक्षित 36 शिक्षिकाओं को नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान देने के आदेश जारी कर दिए गए हंै। यह मामला राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण में चल रहा था। इसमें प्राधिकरण ने इन शिक्षिकाओं को 9, 18, 27 का लाभ देने के साथ ही नियुक्ति तिथि से ही वेतनमान देने के आदेश शिक्षा विभाग को दिए है।
इस प्रकरण को शिक्षक संघ ((सियाराम)) के माध्यम से बैंच में पहुंचाया गया था। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष अनिल व्यास ने बताया कि पहले भी 142 शिक्षिकाओं को अधिकरण ने लाभ देने के आदेश दिए थे। हालांकि शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग के एक आदेश का हवाला देकर अभी तक आदेश की पालना नहीं की है। दूसरी ओर, नए आदेश के मुताबिक 3 माह तक सिविल कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। जिलाध्यक्ष ललित आर पाटीदार ने बताया कि विभाग बार बार प्रकरण को मार्गदर्शन के नाम पर रोक रहा है, जबकि कोर्ट के तमाम आदेश विभाग के पास उपलब्ध हैं। इधर, डीईओ मोहनलाल पारगी ने बताया कि वित्त विभाग के आदेश के अनुसार प्रकरण के संबंध में जानकारी भेजी गई है।
सिविल सेवा अपील अधिकरण ने आदेश पर लगाई मुहर