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लाइसेंस बनवा कर अनावश्यक परेशानियों से बचें : बीसीसीआई

7 वर्ष पहले
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बांसवाड़ा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदेश्वर जैन ने खाद्य कारोबार करने वाले सभी संबंधित व्यापारियों से लाइसेंस बनवाने व अनावश्यक परेशानियों से बचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सभी रिटेलर, होलसेलर,निर्माता, कैटर्स, कैंटीन, फल, सब्जी बेचने वाले, आबकारी विभाग द्वारा पंजीकृत उक्त सभी खाद्य व्यापारियों को नए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून के अंतर्गत फूड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। बीसीसीआई के अध्यक्ष ने 4 फरवरी तक लाइसेंस का नवीनीकरण करवाने व नए लाइसेंस बनवाने को कहा है। इसके लिए बांसवाड़ा के वेक्सिन डिपो एमजी हॉस्पिटल में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जहां लाइसेंस बनवाने के लिए मोबाइल नंबर,दो फोटो, कोई भी पहचान पत्र की फोटो कॉपी होना आवश्यक है।