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खाद्य सामग्री बेचने का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए शिविर लगेंगे
भास्कर न्यूज - बांसवाड़ा
खाद्य सामग्री बेचने के लिए पंजीकरण जरूरी है। पंजीकरण के लिए अब केवल छह दिन का समय शेष है। इसके बावजूद ज्यादातर दुकानदार और व्यापारी आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा विभाग की ओर से सभी कस्बों में शिविर लगाने की योजना तैयार की है। इससे जिलेभर के दुकानदारों व कारोबारी लोगों को राहत मिलेगी।
खाद्य निरीक्षक उपेंद्र मिश्रा ने पंचायत समिति के हिसाब से शिविरों का कैलेंडर जारी किया है। दैनिक भास्कर की ओर से 29 जनवरी के अंक में इसका खुलासा कर ‘चाय हो या गोल गप्पे, बेचने का लाइसेंस जरूरी’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।
किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने वालों के लिए चिकित्सा विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके अब केवल छह दिन ही शेष बचे हैं। नए नियमों के अनुसार सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ बेचने वालों बेचने वालों को केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी एक्ट के तहत 4 फरवरी से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर चार फरवरी के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए व्यापारी स्वयं
जिम्मेदार होंगे।
ऐसे चलेगा कार्यक्रम
ञ्च30 व ३१ जनवरी को तलवाड़ा वेक्सिन डिपो
ञ्च3 से 6 फरवरी तलवाड़ा ब्लॉक सीएमओ कार्यालय
ञ्च7 से 12 फरवरी गढ़ी ब्लॉक सीएमओ कार्यालय
ञ्च13 से 18 फरवरी कुशलगढ़ ब्लॉक सीएमओ कार्यालय
ञ्च19 से 24 फरवरी घाटोल ब्लॉक सीएमओ कार्यालय
ञ्च25 फरवरी से 3 मार्च छोटी सरवन ब्लॉक सीएमओ कार्यालय
ञ्च4 से 7 मार्च छोटा डूंगरा ब्लॉक सीएमओ कार्यालय
ञ्च10 से 13 बागीदौरा ब्लॉक सीएमओ कार्यालय
ञ्च14 से 20 आनंदपुरी ब्लॉक सीएमओ कार्यालय
((अभियान के बीच में जो भी अवकाश होंगे वह मान्य है।))
२५ जनवरी को प्रकाशित
खाद्य निरीक्षक ने जारी किया जिलेभर का कैलेंडर