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दो लाख के लिए जहर देकर मारने के आरोपी की जमानत खारिज

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - बांसवाड़ा
रोजगार के लिए ससुराल पक्ष को दो लाख रुपए नहीं मिलने की सजा बहू को दी गई। बहू को जहर पिलाकर मार देने के आरोप में बुधवार को अदालत ने दो आरोपियों के जमानत खारिज कर दी। घटना को लेकर 16 दिसंबर को महिला थाने में मामला दर्ज करवाया गया था।
मृतका के पिता विजय शर्मा ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि उसने अपनी बेटी की शादी 6 साल पहले भावसारवाड़ा निवासी विनीत के साथ कार्रवाई थी। शादी के बाद आशा के ससुरालजन उसको दहेज की मांग को लेकर अक्सर प्रताडि़त करते थे। एक दिन ससुराल की ओर से रोजगार करने के लिए दो लाख रुपए की मांग की गई, उन रुपयों को नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी थी। इसके बाद फोन पर उसके बेटी के मौत हो जाने की सूचना मिली। विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को सास ससुर, जेठ जेठानी ने जहर देकर मार दिया। इस संबंध में अदालत ने सुनवाई के बाद भावसारवाड़ा निवासी सरोज पत्नी अनन्त आचार्य व अनन्त आचार्य पुत्र मानशंकर की ओर से पेश जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।