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बेहोशी की दवा बेचने के लिए अलग से लाइसेंस

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - धौलपुर
सर्जरी से पूर्व रोगियों को बेहोश करने के लिए उपयोग में आने वाली ((साइकोपैथिक और एनेस्थेटिक)) दवाओं की बिक्री के लिए अब अलग से लाइसेंस जारी होगा। वहीं उपभोक्ताओं को इन दवाओं की खरीद के लिए दुकानदार के पास स्पेशलिस्ट द्वारा लिखे दो प्रिस्क्रिप्शन ((पर्ची)) जाना होगा। इसमें से एक पर्ची एक पर्ची दुकानदार रिकार्ड के लिए खुद अपने रखेगा और दूसरी पर्ची उपभोक्ता को वापस कर देगा।
फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसमें नई व्यवस्था 1 मार्च से लागू करने के निर्देश दिए गए है। इस बीच दुकानदारों के लाइसेंस आदि जारी करने की प्रक्रिया चलेगी। दवा नियंत्रक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसी दवाएं शिड्यूल एक्स में आती हैं। इसमें कैटामाइन नामक नई दवा को भी शामिल किया गया है। ऐसी दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दुकानदारों को अलग से लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था की है। इसमें कहा गया है कि अब कैटामाइन दवा की बिक्री लाइसेंसी दुकानदार ही कर सकेगा। यह लाइसेंस शिड्यूल एक्स कैटेगरी का होगा।
॥ड्रग कंट्रोलर जनरल के आदेश में कैटामाइन को शिड्यूल-एक्स में शामिल किया गया है। अब इसकी बिक्री निर्धारित नियम के अनुसार ही होगी। यह नियम एक मार्च से लागू होगा, जिसमें दुकानदार को ऐसी दवा बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा।
-अनुभव शर्मा, ड्रग कंट्रोलर