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बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य के लिए आवेदन मांगे
धौलपुर. किशोर न्याय अधिनियम 2006 की धारा 29 के तहत जिले में गठित बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष व सदस्य के पद रिक्त हैं। समिति को दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 के तहत मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं। सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई ने बताया कि समिति में अध्यक्ष व सदस्य के रूप में चयन किए जाने वाले किसी व्यक्ति को कम से कम इस क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। समाज कार्य, मनोवैज्ञानिक, बाल विकास, शिक्षा, समाज शास्त्र, विधि अपराध शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाला आवेदन कर सकता है। समिति के अध्यक्ष या सदस्य की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
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