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नील गाय के शिकारियों को एक-एक साल की सजा
भास्कर न्यूज - श्रीविजयनगर.
न्यायालय ने नील गाय का शिकार करने के तीन आरोपियों को शुक्रवार एक-एक वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया है। प्रकरण वन विभाग द्वारा वन्य जीव सरक्षंण अधिनियम के तहत २००१ में दर्ज किया गया था। जानकारी के अनुसार डाबला निवासी मनसुखराम बिश्नाई की सूचना पर रेंजर रविंद्रसिंह काला ने बुधराम व जेठाराम निवासी कीकरवाली जोहड़ी, सेवासिह व मदनलाल निवासी जैतसर व भागसिंह के खिलाफ नील गाय को बंदूक से मारने के आरोप में वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम के तहत दर्ज किया था। रेंजर रविंद्रसिंह काला व कार्यालय प्रभारी देवपालसिंह ने प्राथमिक जांच में सभी पांच आरोपियों को शिकार में शामिल पाया और मदनलाल से बंदूक भी बरामद की गई थी।
जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान बुधराम व भागसिंह की मृत्यु हो गई। दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश महावीर महावर ने सेवासिंह, मदनलाल व जेठाराम को एक-एक वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया। प्रकरण की सरकार की ओर से पैरवी धर्मेन्द्रसिंह ने की।