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मौसेरे भाई पर चलाई थी गोली दोषी को सात साल की जेल

7 वर्ष पहले
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रायसिंहनगर. मौसेरे भाई की हत्या का प्रयास करने के मामले में अदालत ने बुधवार को एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना मुकलावा पुलिस थाना गांव 6पीएस की है। बलविंद्रसिंह पुत्र अवतारसिंह निवासी 2जीडी 14 अक्टूबर-11 को अपनी पत्नी बच्चों के साथ मौसी के पास गांव 6पीएस पहुंचा। उस समय उसका मौसेरा भाई रेशमसिंह घर पर ही था। सभी ने खाना खाया। सुबह करीब 11 बजे रेशमसिंह ने बलविंद्र सिंह पर उस समय 12 बोर बंदूक से फायर कर दिया, जब वह कमरे में लेटा हुआ था। बंदूक की गोली से बलविंद्रसिंह के मुंह व आंखों पर चोटें आईं। उसे तत्काल रायसिंहनगर के निजी अस्पताल लाया गया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। मुकलावा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी रेशमसिंह को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद उसे दोषी मानते हुए दंडित किया है।