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होम डिलीवरी नहीं दी, गैस एजेंसी पर दो हजार रुपए जुर्माना
श्रीगंगानगर. गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी नहीं देने पर रसद विभाग ने बुधवार को केसरीसिंहपुर की लक्ष्य गैस एजेंसी पर दो हजार रुपए जुर्माना लगाया। वहीं सादुलशहर गैस एजेंसी के खिलाफ भी एक शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। डीएसओ सुभाष चौधरी ने बताया कि केसरीसिंहपुर की लक्ष्य गैस एजेंसी का मार्च 2013 में निरीक्षण किया था। तब जांच में पाया गया कि कमीनपुरा गांव में एजेंसी ने सिलेंडरों की होम डिलीवरी के बजाय एक किराना दुकान पर खड़े होकर उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिए और किसी को कैश-कैरी छूट भी नहीं दी। एक अन्य शिकायत पर दिसंबर 2013 में एजेंसी का दुबारा निरीक्षण कराया गया। तब भी इसी शिकायत की पुष्टि हुई। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि एजेंसी पर फोन रिसीव नहीं होता और रिकॉर्ड भी अधूरा था। डीएसओ ने बुधवार को दोनों मामलों में एजेंसी पर एक-एक हजार रुपए जुर्माना लगाया। वहीं, मोरजंडखारी के नक्षत्रसिंह ने सादुलशहर गैस एजेंसी की
शिकायत की थी। उपभोक्ता का आरोप था कि एजेंसी ने नए कनेक्शन की एवज में 5500 रुपए लिए और सिलेंडर देते समय भी 400 रुपए के बजाय 425 रुपए वसूले। डीएसओ ने निरीक्षक को जांच के आदेश दिए हैं।