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बाकीदार की संपत्ति कुर्की के आदेश

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - सिरोही
तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट शिवगंज ने ओरियंटल बैंक शिवगंज शाखा से ऋण लेकर चुकता नहीं करने वालों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए है।
ओरियंटल बैंक शिवगंज शाखा के प्रबंधक पीआर मीणा ने ऋण लेकर चुकता नहीं करने वाले बाकीदार खेजडिय़ा निवासी निंबाराम पुत्र केसाराम मीणा, बादला निवासी मोपाराम पुत्र गोमाराम मीणा, गोडाना निवासी नरेंद्रसिंह पुत्र जोधसिंह नवाराम पुत्र देवाराम मीणा और पनाराम पुत्र ओटाराम मीणा के खिलाफ राशि वसूली की कार्रवाई करने के लिए न्यायालय तहसील एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहां वसूली कार्रवाई के लिए मामला दर्ज कराया। कार्यपालक मजिस्ट्रेट नंदकिशोर दाधीच ने बकाया राशि वसूली की कार्रवाई के लिए नियमानुसार नोटिस जारी किए। शेष - पेज 15

वसूली विभाग के सुरेश पटेल ने बताया कि बाकीदारों से बकाया राशि जमा नहीं कराने पर कलेक्टर सिरोही ने नियमानुसार चलअचल संपत्ति कुर्क व नीलाम कर बकाया राशि ब्याज सहित वसूली करने के लिए तहसीलदार शिवगंज को आदेश जारी किए है।