- Hindi News
- दो डोडा चूरा तस्करों को 10 10 साल की कैद
दो डोडा चूरा तस्करों को 10-10 साल की कैद
भास्कर न्यूज - चित्तौडग़ढ़
एनडीपीएस मामलों की विशिष्ट अदालत क्रमांक एक के पीठासीन अधिकारी नरेंद्रसिंह ढढ्ढा ने एक प्रकरण में दिए निर्णय में करीब ढाई क्विंटल डोडा चूरा की तस्करी के दो आरोपियों को 10-10 साल की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है।
एनडीपीएस प्रकरणों के अतिरिक्त विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेशबिहारी माथुर ने बताया कि दो मई 2008 को राशमी के थानाधिकारी ने मुखबिर के जरिये सूचना मिलने पर मय जाब्ता थाना क्षेत्र के बारू गांव में वरदा पुत्र चंपालाल तेली के घर पर दबिश दी थी। इस दौरान घर में ली गई तलाशी में चार बोरों में भरा 105 किलो 600 ग्राम तथा नोहरे में खड़ी बोलेरो जीप में रखे आठ कट्टों में 139 किलो 700 ग्राम डोडा चूरा मिला था। पूछताछ में बताया गया कि वरदा तेली के यहां डोडा चूरा भैरूलाल पुत्र वरदा तेली ने रखा था, वहीं नोहरे में खड़ी बोलेरो जीप पावली निवासी लेहरू पुत्र भैरूलाल जाट की थी। प्रकरण की सुनवाई के बाद गांव बारू निवासी वरदा पुत्र चंपालाल तेली को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत 10 साल की कैद तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं पावली निवासी लेहरू पुत्र भैरूलाल जाट को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 व 8/25 के तहत 10-10 साल की कैद तथा एक-एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। दोनों धाराओं में सुनाई गई सजा साथ-साथ चलेंगी। अदम अदायगी एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।