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सरपंच व ग्रामसेवक के खिलाफ रिपोर्ट के आदेश

8 वर्ष पहले
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उदयपुरवाटी . न्यायिक मजिस्ट्रेट गजेंद्रसिंह तेनगुरिया ने पौंख सरपंच मूलचंद सैनी, ग्रामसेवक चोरीलाल सैनी तथा पांच अन्य के खिलाफ गबन व फर्जी पट्टा जारी करने का मामला दर्ज करने के आदेश गुढ़ा एसएचओ को दिए हैं।
सूत्रों के अनुसार पौंख के महेंद्र जोशी ने न्यायालय में परिवाद पेश किया कि हिमांशु सैनी, महावीरप्रसाद सैनी, राजूराम सैनी, तेजपाल सैनी, सुरेश स्वामी, मूलचंद सैनी व चोरीलाल सैनी ने जालसाजी कर फर्जी पट्टा तैयार किया। इस पट्टे को 7 अगस्त 12 को उप पंजीयक उदयपुरवाटी से पंजीकृत भी करा लिया। इस पट्टे की राशि सरकारी खजाने में जमा कराने के बजाए खुद हड़प गए। ग्रामीणों को फर्जी पट्टे की जानकारी मिलने पर पंजीकृत पट्टे को रद्द कर दिया गया। इसके बाद 10 अक्टूबर 12 को उप पंजीयक कार्यालय में इसकी सूचना पंजीकृत कराई।
परिवादी ने 30 दिसंबर 13 को गुढ़ागौडज़ी थाने में लिखित सूचना दी।इसके बाद 31 दिसंबर को एसपी कार्यालय में ईमेल भेजकर तथा 7 जनवरी को सीआरपीसी की धारा 154((3)) के तहत मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। परिवादी के एडवोकेट ईश्वरसिंह ने बताया कि इस मामले में न्यायाधीश ने गुढ़ागौडजी एसएसओ को मुकदमा दर्ज कर अविलंब नतीजा पेश करने के आदेश दिए गए हैं।