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दहेज हत्या के मामले में उम्रकैद

7 वर्ष पहले
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झुंझुनूं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश झुंझुनूं ((कैंप चिड़ावा)) विक्रांत गुप्ता ने बुधवार को दहेज हत्या के आरोपी पिलानी के राजपुरा मोहल्ला के नरेशकुमार पुत्र बलराम सैनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 16 जुलाई 2010 को सोहासड़ा ((लुहारु)) के मातूराम ने पिलानी थाने पर रिपोर्ट दी थी।

इसमें बताया कि उसकी बेटी सुशीला की शादी नौ नवंबर 2008 को पिलानी के नरेश कुमार से हुई थी। शादी के बाद नरेश कुमार व ससुराल पक्ष के लोग सुशीला को दहेज के लिए प्रताडि़त करने लगे। परेशान होकर सुशीला 15 जुलाई 2010 को फंदे पर झूल गई।

पुलिस ने नरेश के खिलाफ दहेज हत्या में चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से 18 गवाहों के बयान हुए। न्यायाधीश ने नरेश कुमार को उक्त सजा के साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना अथवा एक साल के साधारण कारावास के आदेश दिए।

कोर्ट ने धारा 498ए में दो साल का कठोर कारावास तथा दो हजार रुपए जुर्माना या तीन माह कारावास की सजा दी। राज्य सरकार की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन राधेश्याम जांगिड़ ने पैरवी की।