बिजली करंट से घायल हुई महिला को दी राहत
चूरू. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने जोधपुर डिस्कॉम के खिलाफ दायर परिवाद की सुनवाई करने के बाद परिवादी महिला को राहत प्रदान करते हुए निगम को आदेश दिए कि वह परिवादी को 10 लाख 82 हजार रुपए अदा करें। मामले के अनुसार संतोषदेवी ((33)) पत्नी सुरेंद्रसिंह जाट निवासी केरलीबास ((राजगढ़)) ने परिवाद दायर किया कि उसने घरेलू उपयोग के लिए बिजली का कनेक्शन ले रखा है। संयुक्त परिवार में रहने के कारण उसके ससुर टीकूराम निगम के उपभोक्ता है। ससुर के वृद्ध होने के कारण वह बिलों की अदायगी करती रही है। एक जून, 2010 को वह अपने घर में कपड़ों के प्रेस कर रही थी। निगम के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण एचटी लाइन से एलटी लाइन अधिक लोड आने से करंट लगने के कारण वह झुलस गई। से झुंझुनूं के अस्पताल ले जाया गया, वहां से जयपुर और जयपुर से जालंधर ले गए। 11 जून, 2010 को उसका जीवन बचाने के लिए ऑपरेशन कर घुटने के नीचे से दोनों पैर काट दिए गए। 30 जून, 2010 को दूसरी बार ऑपरेशन कर उसके सीने और हाथ की भी प्लास्टिक सर्जरी की गई। मंच के अध्यक्ष शिवशंकर और सदस्य सुभाषचंद्र व नसीमबानो ने उक्त परिवाद को स्वीकार कर निगम को आदेश किया वह इलाज, दवा, यात्रा आदि पर खर्च हुए तीन लाख 50 हजार रुपए, उसकी आय के नुकसान पेटे चार लाख 32 हजार रुपए और भविष्य में होने वाली असुविधाओं को देखते हुए तीन लाख रुपए अदा करें। आदेश में परिवाद व्यय के रूप में चार हजार रुपए देने का भी उल्लेख किया गया। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट धन्नाराम सैनी ने की।