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गलत जारी किए बिजली बिलों को निरस्त करने का आदेश

7 वर्ष पहले
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नगर संवाददाता - हनुमानगढ़
उपभोक्ता मंच ने जोधपुर डिस्कॉम द्वारा जारी किए गलत बिलों को निरस्त करने के आदेश देकर परिवादिया को राहत पहुंचाई है। परिवादिया भादरा निवासी निर्मलकांता पत्नी रामपाल धीर ने उपभोक्ता मंच में वाद दायर किया था कि उसने जोधपुर डिस्कॉम से घरेलू श्रेणी का विद्युत कनेक्शन लिया था। डिस्कॉम द्वारा परिवादिया को अक्टूबर 2011 से लगातार गलत बिल जारी किए गए। परिवादिया ने अक्टूबर 2011 से दिसंबर 2012 के सारे बिल डिस्कॉम कार्यालय में पेश कर उन्हें सही करवाने का निवेदन किया। मगर शिकायत करने के बाद भी डिस्कॉम ने गलत बिलों को सही नहीं किया। डिस्कॉम ने गलत बिलों की राशि परिवादिया से वसूल ली। इस पर परिवादिया ने उपभोक्ता मंच में वाद दायर कर दिया। मंच ने फैसला सुनाते हुए अक्टूबर 2011 से दिसबंर 2012 तक के बिल निरस्त करने के आदेश डिस्कॉम को दिए हैं। इसके अलावा नए मीटर में आए एक वर्ष के उपभोग के औसत के आधार पर संशोधित बिल जारी करने के आदेश डिस्कॉम को दिए। परिवादिया को 11 सौ रुपए मानसिक परेशानी व 11 सौ रुपए परिवाद व्यय के रूप में देने को कहा है।