- Hindi News
- शिक्षाधिकारियों को हाइकोर्ट की अवमानना के नोटिस
शिक्षाधिकारियों को हाइकोर्ट की अवमानना के नोटिस
कार्यालय संवाददाता - हिंडौन सिटी
राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश की पालना नहीं करने के दो अलग-अलग मामलों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवमानना के नोटिस जारी कर जबाव तलब किया है। याची मोहनलाल गुप्ता एवं हरिचरण लाल शर्मा की ओर से आदेश की पालना नहीं करने पर अधिवक्ता विजय पाठक ने अवमानना याचिका दायर की थी।
अधिवक्ता पाठक ने बताया कि याची मोहनलाल गुप्ता को सरप्लस करते हुए शिक्षा विभाग में समायोजन किया गया था, लेकिन उसे वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति तिथि से नहीं दी थी, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती देने पर हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे कि सरप्लस नियमों के अनुसार याची मोहनलाल को वरिष्ठता देने की कार्रवाई करें। लेकिन विभाग ने याची से कनिष्ठों को पदोन्नति देकर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है। इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस आरएस चौहान ने प्रमुख शासन सचिव शिक्षा विभाग सहित निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर एवं करौली के माध्यमिक एवं प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी को अवमानना के नोटिस जारी किए है। इसी प्रकार रतन जिला में कार्यरत रहे विद्यार्थी मित्र हरिचरण लाल शर्मा को हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद विद्यार्थी मित्र पर नहीं लगाने पर प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक स्कूल रतन जिला सहित प्रमुख शासन सचिव शिक्षा विभाग जयपुर एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक करौली को अवमानना के नोटिस जारी कर जबाव तलब किया है।