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पर्यटकों की ठहराव सूचना नहीं देने पर अब देना होगा जुर्माना

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - पाली
राजस्थान पर्यटन एक्ट के तहत हर माह पर्यटकों के आगमन और ठहराव की सूचना पर्यटन विभाग में भिजवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी संस्थान ने अपने यहां पहुंचने वाले किसी पर्यटक के बारे में जानकारी पर्यटन विभाग को उपलब्ध नहीं कराई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।
  आधिकारिक जानकारी के अनुसार किसी भी होटल, पेइंग गेस्ट रूम तथा अन्य स्थानों पर पर्यटकों के पहुंचने तथा उनके ठहराव करने के बाद भी संचालक इसकी सूचना पर्यटन एक्ट के तहत विभाग में देना जरूरी है, इसके बाद भी कई संचालक इन नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। होटल और पेइंग गेस्ट हाऊस की ओर से समय पर पर्यटक सांख्यिकी उपलब्ध नहीं होने के कारण पर्यटकों की संख्या का सही आकलन भी नहीं होता।
  इस बारे में अब पर्यटन विभाग ने सख्ती कर ली है। मुख्यालय ने इस संबंध में पर्यटन विभाग को निर्देश जारी किए है, जिसके तहत होटल, पेइंग गेस्ट हाऊस, धर्मशालाएं आदि से समय पर पर्यटकों के आगमन की सूचना नहीं मिलने पर उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। एक बार पर्यटन सांख्यिकी नहीं भेजने पर 1000 रुपए और दूसरी बार 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इस संबंध में सभी होटल और पेइंग गेस्ट हाउस संचालकों को निर्देश जारी किए है। होटल संचालकों को जनवरी माह की पर्यटन सांख्यिकी तीन फरवरी तक भिजवानी होगी। इसके बाद प्रत्येक माह की मासिक सूचना निर्धारित प्रारूप में माह की तीन तारीख के भेजनी होगी।
   साथ ही पर्यटन विकास की दृष्टि से पर्यटकों की संख्या का आंकलन करना आवश्यक है। यदि होटल और पेइंग गेस्ट संचालकों की ओर से समय पर पर्यटन सांख्यिकी उपलब्ध नहीं करवाई गई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।