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अब पैनकार्ड के लिए एड्रेस और बर्थ सर्टिफिकेट का सत्यापन जरूरी
भास्कर न्यूज. पाली
आगामी दिनों में पैन कार्ड बनाने को लेकर सरकार जल्द ही नियमों में बदलाव करने वाली है। नए नियम लागू होने के बाद से पैन कार्ड बनाना अब थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके तहत आवेदक को अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से लेकर अपना एड्रेस पूफ्र तक देना होगा। जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से पैन कार्ड के लिए जारी होने वाले नए नियम 3 फरवरी तक लागू हो जाएंगे। इसके बाद पहले के मुताबिक पैन कार्ड बनाने के लिए थोड़ी मुश्किल आवेदक को उठानी पड़ सकती है। नए नियमों के मुताबिक कार्ड के आवेदन के साथ पहचान का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और एड्रेस पूफ्र जमा कराना होगा। इसके साथ ही अब आवेदन के साथ लगाई जाने वाली प्रति की मूल कॉपी का भी सत्यापन किया जाएगा। सीबीडीटी के सर्कुलर के मुताबिक अब पैन कार्ड बनाने के लिए पहचान और पते के साथ दिए जाने वाला जन्म प्रमाण पत्र के असली दस्तावेज भी पैन कार्ड सेंटर में दिखाने होंगे। सेंटर में दस्तावेजों की जांच कर आवेदक को वापस कर दिए जाएंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से यह कदम कार्ड के बढ़ते उपयोग और इसके कुछ दुरुपयोग की शिकायतों के चलते उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि कई स्थानों पर पैन कार्ड को पूफ्र ऑफ आइडेंटिटी के रूप में पेश किया जाता है।