नए नियम 3 फरवरी से लागू करने की तैयारी
भास्कर न्यूज. पाली
आगामी दिनों में पैन कार्ड बनाने को लेकर सरकार जल्द ही नियमों में बदलाव करने वाली है। नए नियम लागू होने के बाद से पैन कार्ड बनाना अब थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके तहत आवेदक को अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से लेकर अपना एड्रेस पूफ्र तक देना होगा। जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से पैन कार्ड के लिए जारी होने वाले नए नियम 3 फरवरी तक लागू हो जाएंगे।
नए नियमों के मुताबिक कार्ड के आवेदन के साथ पहचान का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और एड्रेस पूफ्र जमा कराना होगा। इसके साथ ही अब आवेदन के साथ लगाई जाने वाली प्रति की मूल कॉपी का भी सत्यापन किया जाएगा। सीबीडीटी के सर्कुलर के मुताबिक अब पैन कार्ड बनाने के लिए पहचान और पते के साथ दिए जाने वाला जन्म प्रमाण पत्र के असली दस्तावेज भी पैन कार्ड सेंटर में दिखाने होंगे। सेंटर में दस्तावेजों की जांच कर आवेदक को वापस कर दिए जाएंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से यह कदम कार्ड के बढ़ते उपयोग और इसके कुछ दुरुपयोग की शिकायतों के चलते उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि कई स्थानों पर पैन कार्ड को पूफ्र ऑफ आइडेंटिटी के रूप में पेश किया जाता है।
भास्कर न्यूज - पाली
दूर-दराज के गांव व ढाणी में रहने वाले नागरिकों की समस्या या परिवाद का निश्चित समयावधि में समाधान करने तथा कलेक्टर स्तर पर सीधे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रूबरू करवाने वाला पाली का सुगम समाधान वेब पोर्टल पैटर्न पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। पाली में कलेक्टर अम्बरीष कुमार ने यह व्यवस्था एक साल पहले लागू की थी। इसमें वे किसी भी गांव में बैठे परिवादी से सीधी बात कर सकते थे। अब इसका विस्तार मुख्यमंत्री कार्यालय तक किया जा रहा है। आमजन को तत्काल राहत प्रदान करने वाली इस योजना को अब पूरे राज्य में लागू करने के आदेश राज्य सरकार ने प्रदान कर दिए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने पाली में पूर्व से ही संचालित नागरिकों की समस्याओं को सुनने के लिए एकीकृत परिवाद निवारण प्रणाली ‘सुगम समाधान’ की राह निकाली है। जिसके जरिए परिवादी और उसके परिवाद से जिला कलक्टर से लेकर सीधे मुख्यमंत्री भी रू-ब-रू हो सकेंगी। शेष - पेज १७