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पैन कार्ड बनवाने के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र भी देना होगा

7 वर्ष पहले
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सीकर. सरकार पैन कार्ड बनाने के नियमों में बदलाव कर रही है। यह नए नियम इसी साल तीन फरवरी से लागू हो जाएंगे। नए नियमों के अनुसार पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो जाएगी। इस नए नियम के मुताबिक, अब पैन कार्ड के आवेदन के साथ पहचान का प्रमाण, जन्म दिन का प्रमाणपत्र और एड्रेस प्रूफ जमा करना होगा। इसके साथ ही अब आवेदन के साथ लगाई जाने वाली प्रति की मूल कॉपी का भी सत्यापन किया जाएगा। सीबीडीटी ने इसका सर्कुलर जारी कर दिया है। अब पैन कार्ड बनाने के लिए पहचान और पते के साथ जन्म दिनांक के असली दस्तावेज भी पैन कार्ड सेंटर में दिखाने होंगे। पैन कार्ड सेंटर दस्तावेज की जांच कर उसे वापस कर देगा। सरकार की ओर से यह कदम पैन कार्ड के दुरुपयोग की शिकायतों के चलते उठाया गया है।

पहले क्या था? : पहले कोई भी पहचान पत्र देकर पैन कार्ड बनवाया जा सकता था। एड्रेस प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व बैंक की करंट पासबुक भी लगा देते थे।