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खाटू मेला : अग्निशमन यंत्र लगाने पर ही मिलेगा होटल व रेस्टारेंट के लिए लाइसेंस

7 वर्ष पहले
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सीकर. पिछले साल खाटू मेले के बाद हुए अग्निकांड से जिला प्रशासन ने इस बार सबक लिया है। इस साल खाटू मेला आठ से 13 मार्च तक भरेगा। इस बार सभी दुकानदारों को अग्निशमन यंत्र दुकान में रखना होगा। यदि कोई दुकानदार नहीं रखता है तो उसकी दुकान प्रशासन बंद कर देगा। कलेक्टर एसएस सोहता ने दांतारामगढ़ बीडीओ गोपालसिंह को इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खाटूश्यामजी के मेले को लेकर हुई बैठक में सुरक्षा बंदोबस्त पर जोर दिया गया। होटल व रेस्टारेंट मालिकों को लाइसेंस भी तभी मिलेगा, जब वह यह लिखित में देगा कि उसने अग्निशमन यंत्र लगा लिया है। इसकी जिम्मेदारी सीएमएचओ को सौंपी गई है। पिछले साल मेले के बाद गैस सिलेंडरों की वजह से अग्निकांड हो गया था। इसलिए अब डीएसओ को निर्देश दिए गए हैं कि होटल व रेस्टोरेंट में व्यावसायिक गैस सिलेंडर का ही उपयोग हो। यदि कोई घरेलू सिलेंडर का उपयोग करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शुरुआत समझाइश से होगी। मेले के दौरान लगाई जाने वाली एलईडी व सीसी टीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगली बैठक 13 फरवरी को सुबह 11 बजे रखी गई हैं। बैठक में एसपी हैदर अली जैदी, एडीएम कुंजमोहन शर्मा, नीमकाथाना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश काछवाल, एसीईओ महेंद्र लोढ़ा, दांतारामगढ़ एसडीएम एमआर बगडिय़ा, श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मोहनदास व खाटूश्यामजी के सरपंच प्रतिनिधि पवन पुजारी आदि मौजूद थे।