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शाखा प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में प्रसंज्ञान

8 वर्ष पहले
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उदयपुर - धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने हाथीपोल थाना पुलिस के पेश एफआर के खिलाफ प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग क्रम संख्या 1 उत्तर ने मधुवन स्थित आईसीआईसीआई शाखा के प्रबंधक विनेश टेकानन के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में प्रसंज्ञान लिए जाने के आदेश दिए हैं।
इस मामले में अदालत ने केस डायरी लौटाते हुए आरोपी को जमानती वारंट से तलब किया है। प्रकरण के अनुसार परिवादी पूंजा राम पटेल के आईसीआईसीआई बैंक मधुवन शाखा के मैनेजर विनेश टेकानन के विरुद्ध 2012 में परिवाद की जांच के लिए हाथीपोल थाने भेजा था। इसमें भादसं की धारा 420, 408, 120 बी के तहत जांच की जिस पर पुलिस ने मामले को सिविल नेचर का बताते हुए एफआर लगा दी थी।



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