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मां की हत्या करने वाले को उम्रकैद

8 वर्ष पहले
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उदयपुर. चार साल पहले नशे में पत्थर से हमला कर मां की हत्या के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुंडावली निवासी काली पत्नी वालाराम गमेती ने छह जनवरी 2010 को ओगणा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि देवर मुंडावली निवासी तका पुत्र रत्ता गमेती ने शराब के नशे में सास लालकी (आरोपी की मां) से मारपीट की। सास बचने के लिए भागी तो तका ने पत्थर फेंके, जिससे उसके सिर व मुंह पर गंभीर चोटें आई।

चिल्लाने पर आस पड़ोस के लोग आ गए। यह देख आरोपी भाग गया। घायलावस्था में लालकी को ओगणा थाने लाकर मामला दर्ज कराया गया। घायल लालकी ने एमबी अस्पताल में दम तोड़ दिया। मामले में हत्या की धाराएं जोडऩे के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम दो में हुई। पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण व्यास ने तका को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना सुनाया।