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निशुल्क जांच योजना के कम्प्यूटर ऑपरेटर को हटाने पर हाईकोर्ट की रोक

7 वर्ष पहले
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उदयपुर. निशुल्क जांच योजना में लगे कम्प्यूटर ऑपरेटर को हटाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। गौरतलब है कि योजना के तहत अप्रेल में राज्य सरकार ने कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाए थे। अब सूचना सहायकों की नियमित भर्ती करने के बाद सीएमएचओ द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटरों को 31 जनवरी तक कार्यमुक्त करने के आदेश दे दिए थे।

जबकि उन्हें 31 मार्च तक नियुक्ति दी गई थी। हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करने पर कोर्ट ने 31 मार्च तक की अंतरिम रोक लगा दी है। याचिका दर्ज कराने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर निर्मल गहलोत ने बताया कि कर्मियों ने 45 से 50 हजार रुपए खर्च कर कम्प्यूटर लगाए हैं व न्यूनतम वेतन पर काम कर योजना को सफल बनाने में मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं। कर्मियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उन्हें बेरोजगार न करते हुए आरएमएससी या एनआरएचएम के तहत नियुक्तियां दिलाई जाए।