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फूड सेफ्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आज से लगाए जाएंगे शिविर
नगर संवाददाता - उदयपुर
खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन 4 फरवरी तक कराना होगा। इसके तहत 12 लाख वार्षिक टर्नओवर तक कारोबार करने वाले खाद्य पदार्थ निर्माता, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, होटल-रेस्टोरेंट, फेरी वाले, ठेलाधारक आदि सभी को रजिस्ट्रेशन करना और इससे अधिक टर्न ओवर वाले कारोबारियों को लाइसेंस लेना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रुपए वार्षिक व लाइसेंस के लिए दो से 7500 रुपए शुल्क श्रेणी के अनुसार देना होगा। सीएमएचओ की ओर से रजिस्ट्रेशन करने, लाइसेंस देने के लिए मंगलवार से शिविर लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि इसके लिए निगम की ओर से कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे व्यवसायियों के लिए कहीं भी जगह चिन्हित नहीं की गई है। इसके लिए श्रमिक संगठनों की ओर से कलेक्ट्री पर प्रदर्शन भी किया जा चुका है।
कब-कहां लगेगा शिविर
मावली 28 जनवरी सुबह 11 से 1 बजे
फतहनगर 28 जनवरी दोपहर 2 से 5 बजे
सलूंबर 29 जनवरी सुबह 11 से 3 बजे
भींडर 30 जनवरी सुबह 11 से 1 बजे
कानोड़ 30 जनवरी दोपहर 2 से 5 बजे
कृषि मंडी गिर्वा 31 जनवरी सुबह 11 से 3 बजे तक