छवि बिगाडऩे के मामले में छह माह की सजा
उदयपुर - झूठे आरोप लगाकर प्रतिष्ठा धूमिल करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग क्रम-2 शहर दक्षिण ने आयड़ निवासी देवेंद्र पुजारी को दोषी मानते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनाई। सेंट गेग्रोरियस स्कूल रोड चंपा विहार निवासी के.के. शर्मा ने उसके खिलाफ परिवाद पेश किया था। शर्मा ने परिवाद में बताया कि नवंबर 2००६ में वे तत्कालीन पार्षद, प्रतिपक्ष नेता, हिन्दुस्तान जिंक कर्मचारी फेडरेशन अध्यक्ष, राजीव यूथ बिग्रेड सोसायटी व नागदा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रहे। देवेंद्र पुजारी ने 19 नवम्बर 2006 को उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया, जिससे उनकी छवि प्रभावित हुई। आरोपी पर भादसं की धारा 500 व 501 के तहत चालान पेश किया गया था। पुजारी को धारा 500 के तहत दोषी माना।