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डाउनलोड करेंउदयपुर. विधिक बाट विज्ञान विभाग की ओर से बुधवार को विशेष जांच अभियान के तहत वे-ब्रिज टेस्टिंग मशीन से आकस्मिक जांच की गई। उदयपुर में तीन तथा फतहनगर में तीन वे-ब्रिज पर अनियमितताएं मिलीं। वाहन और बड़े भार वाहक वाहनों को तौलने वाले वे-ब्रिज की विशेष जर्मन तकनीकी आधारित वे-ब्रिज टेस्टिंग मशीन से जांच की गई। जांच में जहां एक वे-ब्रिज के लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी थी, जबकि छह वे-ब्रिज में एक टन के अतिरिक्त बाट नहीं पाए गए। सभी छह वे-ब्रिज के खिलाफ विधिक बाट माप विज्ञान अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया।
सभी बाट की होगी जांच
निरीक्षक ने बताया कि जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा। इसके तहत व्यापारियों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले बड़े कांटों में उपयोग में लिए जाने वाले बाट की जांच की जाएगी। पेट्रोल पंप पर पांच लीटर वाला मापक अनिवार्य है, जिन पंपों पर मापक उपलब्ध नहीं होगा उसके खिलाफ नियमानुसार अभियोग बनाया जाएगा। छोटे-बड़े सभी प्रकार के बाट माप को लेकर किसी प्रकार की शिकायत निरीक्षक अधिकारी भगवानदास, मोबाइल नंबर 09828343998 पर दर्ज करा सकते हैं।
बिना लाइसेंस चल रहा था धर्मकांटा
फतहनगर में मंगलम वे-ब्रिज के लाइसेंस अवधि 10 जनवरी 2014 को खत्म हो चुकी थी। उसने नवीनीकरण नहीं करावाया था। इस पर धर्मकांटा (वे-ब्रिज) संचालक को पाबंद किया गया कि वे नवीनीकरण कराए बिना कांटे पर वाहनों को तौलने का काम नहीं करेगा।
विधिक माप विज्ञान विभाग अधिकारी भगवानदास ने बताया कि जांच में सुखेर स्थित हरिओम धर्मकांटा, गुरुकृपा वे-ब्रिज, वंदना वे-ब्रिज तथा फतहनगर स्थित अग्रवाल वे-ब्रिज, फतहनगर वे-ब्रिज, मंगलम वे-ब्रिज पर एक टन के अतिरिक्त बाट नहीं पाए गए।
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