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खाद्य व्यवसायियों के लाइसेंस और राशन डीलरों के नहीं
उदयपुर - खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वाले हर छोटे-बड़े व्यापारी का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, लाइसेंस दिए जा रहे हैं, लेकिन उन राशन डीलरों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जो मूल रूप से रसद विभाग से ही जुड़े हैं। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत इन दिनों शहर के छोटे-बड़े सभी व्यवसायी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। राशन डीलरों के इस दायरे में नहीं आने को लेकर व्यापारियों में रोष की स्थिति है। रसद विभाग के तहत शहर में 120 और जिलेभर में करीब 12 सौ दुकानें हैं, जिनसे हर माह अनाज का वितरण होता है।