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रिश्वत : बिजली एईएन को हाईकोर्ट से जमानत

7 वर्ष पहले
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उदयपुर - कनेक्शन के एवज में साढ़े तीन लाख रुपए की रिश्वत के मामले में पकड़े गए बिजली निगम के एईएन को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। डांगियों का गुड़ा स्थित दादू जिरकोन्स फैक्ट्री में बिजली कनेक्शन की एवज में 11 जनवरी को फैक्ट्री मालिक धानमंडी निवासी जलदीप स्वामी से साढ़े तीन लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए निगम के एईएन कैलाश कॉलोनी निवासी लक्ष्मण पुत्र हरचंदराय लीलानी को एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोपी अभियंता की जमानत अर्जी एसीबी के विशेष न्यायालय ने नामंजूर कर दी थी। तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में था। उसकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पेश की गई थी।