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सरकार से कहा- ४४ डीम्ड यूनिवर्सिटी के मामले पर दोबारा गौर करें

8 वर्ष पहले
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नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिए हैं कि वह ४४ डीम्ड यूनिवर्सिटी के मामले पर दोबारा विचार करे। इस बारे में यूजीसी ((यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन)) से भी सलाह ली जाए। केंद्र इन यूनिवर्सिटीज को काली सूची में डालने की सिफारिश कर चुका है। कोर्ट ने यूजीसी से भी कहा कि वह मानदंड पूरे करने की डीम्ड यूनिवर्सिटीज की नाकामियों की रिपोर्ट पर गौर करे। वह केंद्र को सलाह दे। केंद्र ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगा। जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जस्टिस विक्रमजीत सेन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। बेंच ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी यूनिवर्सिटी को हरी झंडी नहीं दे रहा है। यूजीसी को ही उनकी रिपोर्टों पर गौर करना है।
यह है मामला: मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पीएन टंडन समिति ने १२६ डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जांच की थी। इनमें से ४४ यूनिवर्सिटीज और संस्थान विभिन्न मानकों पर विफल पाए गए। इन्हें काली सूची में डालने की सिफारिश की गई। बहरहाल, मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त कराया था कि छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए विकल्पों पर विचार किया जाएगा।