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भ्रष्टाचार निरोधी लोकपाल के चेयरपर्सन एवं सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र
नई दिल्ली - लोकपाल की स्थापना की ओर पहले कदम के रूप में सरकार ने लोकपाल में चेयरपर्सन के एक पद और सदस्यों के आठ पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए है। लोकपाल में आठ सदस्यों में से, चार पद न्यायिक सदस्यों के व अन्य चार पद अन्य सदस्यों के लिए है। लोकपाल के पचास प्रतिशत सदस्य अजा, अजजा, अपिव अल्पसंख्यकों एव महिलाओं में से होगे। सरकार ने इन रिक्तियों को सर्वो\\\"ा न्यायालय के रजिस्ट्रार को सर्कुलेट किया। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक मात्र ऐसा विधान है जिसकी इतने व्यापक स्तर पर चर्चा हुई है और जिसने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जनसाधारण के मन में इतनी अधिक जागरूकता उत्पन्न की है। सरकार ने कुछ लंबित महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार निरोधी कानूनों को तेजी से लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने जन प्राधिकारियों द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए दिशा निर्देश तैयार किए है। राइट टु इंफॉर्मेशन एक्ट, २००५ को पूरे देश में मान्यता मिली है। सरकार द्वारा सूचना की जानकारी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से प्रशासन में पारदर्शिता एंव जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक प्लान स्कीम भी तैयार की गई है। सरकार ने केन्द्रीय सूचना आयोग का भी गठन किया है। वे सभी २७ रा\\\'य जिनमें यह एक्ट लागू होगा, उन्होंने रा\\\'य सूचना आयोग का गठन किया है।