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नियमों को दरकिनार कर निगम स्कूलों के शिक्षकों को दिया गया फायदा

8 वर्ष पहले
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ञ्च निगम स्कूलों को एसीपी एमएसीपी स्कीम से हो रहा सालाना 8 से 10 करोड़ का नुकसान
शेखर घोष - नई दिल्ली
वेतन आयोग की सिफारिशों, डीओपीटी के नियमों के अनुसार उन्हीं शिक्षकों को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम ((एसीपी)) मॉडीफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम ((एमएसीपी)) स्कीम का लाभ दिया जाता है जो योग्य हो और टीजीटी, एचएम पदों पर प्रमोशन ले। जबकि एमसीडी ने नियमों को तोड़ते हुए उन शिक्षकों को भी एसीपी व एमएसीपी का लाभ दे दिया जो योग्यता के बावजूद इसलिए प्रमोशन नहीं ले रहे थे, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें एमसीडी छोड़कर जाना पड़ता और अतिरिक्त कार्य करना पड़ता।
शिक्षकों को बैक डेट से एमएसीपी स्कीम देने के लिए एमसीडी को सालाना 8 से 10 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इस मामले पर विभागीय मोहर लगाने के लिए विभाग महापौर मास्टर आजाद सिंह से एक एप्रूवल भी ले लिया है जिसे लागू करने की तैयारी की जा रही है।
सबसे हैरत की बात यह है कि 6600 पे ग्रेड का लाभ केवल नार्थ एमसीडी के टीचर व हेडमास्टर उठा रहे हैं। साउथ व ईस्ट एमसीडी के फाइनेंस विभाग ने इसे पूरी तरह गलत बताते हुए इस प्र ग्रेड पे अपने टीचरों व हेडमास्टरों को देने से इनकार कर दिया था।