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नर्सरी दाखिलों पर रोक नहीं लगेगी : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि उसने यह भी कहा है कि निजी और सरकार से मदद न लेने वाले स्कूलों की याचिका पर ३१ जनवरी को सुनवाई होगी। एडमिशन के लिए उपरा\\\'यपाल के निर्देश के खिलाफ दिल्ली के स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। ये वे स्कूल हैं जिन्हें सरकारी मदद नहीं मिलती है। जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उपरा\\\'यपाल ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ही फैसला लिया होगा। वे न सिर्फ विद्वान हैं, बल्कि अ\\\'छे शिक्षाविद् भी हैं। एडमिशन अभी होने दीजिए। उपरा\\\'यपाल ने १८ और २७ दिसंबर को दो गाइडलाइन जारी की थीं। एडमिशन में २० फीसदी मैनेजमेंट कोटा और ब\\\"ो के स्कूल के नजदीक रहने पर एडमिशन में मिलने वाला वेटेज खत्म कर दिया गया था। पेज - २ भी देखें