नशीले पदार्थों की तस्करी में कैद
भास्कर न्यूज - चंडीगढ़
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशंस कोर्ट ने 2 किलो चरस के साथ
गिरफ्तार युवक काशी शाह को एनडीपीएस एक्ट के तहत 11 साल कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी को सजा के अतिरिक्त एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। दोषी काशी बलौंगी
में रहता था और चंडीगढ़ में ऑटो रिक्शा चलाता था। काशी शाह की वकील इंदरजीत बस्सी ने कहा कि इस केस में स्वतंत्र गवाह भी पेश
नहीं हुए। इसके अलावा पुलिस नशीला पदार्थ को अदालत में तीन
दिन बाद पेश किया।