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चरस तस्करी के दो आरोपियों को कैद

8 वर्ष पहले
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चंडीगढ़। जिला अदालत ने 46 किलो 500 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार जयपुर के पवन कुमार और नई दिल्ली के हंसराज को एनडीपीएस की धारा के तहत दोषी पाते हुए 15-15 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन्हें खुफिया जानकारी के आधार पर 29 मार्च 2011 को गिरफ्तार किया था। वे चरस लेकर होंडा सिटी कार में आ रहे थे। एनसीबी की टीम ने ट्रिब्यून चौक के पास नाका लगाकर कार चला रहे पवन और पीछे बैठे हंसराज को पकड़ा था। गाड़ी से चरस के २५ पैकेट बरामद हुए थे।