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फंड हेराफेरी मामले में गांव कुंभड़ा की पूर्व सरपंच कोर्ट में हुई पेश
भास्कर न्यूज - मोहाली
ग्रांटों में हेराफेरी करने के आरोप में फंसी गांव कुंभड़ा की पूर्व सरपंच सुरिंदर कौर की सुनवाई बुधवार को ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट आईएस धालीवाल की कोर्ट में हुई। पिछली पेशी में कोर्ट ने गवाही के लिए बीडीपीओ, खरड़ और डायरेक्टर पंचायत को समन जारी किए थे। बुधवार को कोर्ट में बीडीपीओ दफ्तर खरड़ से परमजीत कौर और डायरेक्टर पंचायत से मोहन कोर्ट में गवाही के लिए पेश हुए। दोनों के बयान दर्ज कर कार्रवाई करते केस की सुनवाई १३ फरवरी की है।
क्या था मामला: २००२ मेें सुरिंदर कौर सरपंच चुनी थी। ब्लॉक समिति मेंबर बीबी गुरनाम कौर ने सरपंच सुरिंदर कौर के खिलाफ घोटाले की शिकायत डायरेक्टर पंचायत, सेक्रेटरी डेवलपमेंट पंजाब को दी थी। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई ना होते देख वर्ष २००५ में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। होईकोर्ट के निर्देशनुसार डायरेक्टर पंचायत के मामले की पूरी जांच करने के बाद जनवरी २००६ में सरपंच सुरिंदर कौर व एक पंच को सस्पेंड कर दिया गया था।