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कत्ल के आरोपी दो भाइयों को उम्रकैद

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - मोहाली
जिला अदालत ने शुक्रवार को कत्ल आरोपी दो भाइयों को उम्रकैद व १०-१० हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज दिलबाग सिंह जोहल की कोर्ट में सुनाया गया। मोहाली कोर्ट में यह केस ३ साल से चल रहा था। २०११ में जीरकपुर पुलिस ने यूपी के रहने वाले दो भाई पावा सिंह ((३३)) और अतर सिंह उर्फ अत्रू ((३३)) के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज किया था। ६ अक्तूबर २०११ को जीरकपुर नजदीक पटियाला मार्ग पर शाम करीब ७ बजे यूपी का अन्नी अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। ऐसे में शराब के नशे में उक्त दोनों भाई पावा सिंह और अतर सिंह उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने लगे। जब अन्नी ने रोकना चाहा तो वे उसके साथ मारपीट करने लगे, जिसके चलते अन्नी को गहरी चोटें आई। अन्नी की इस गंभीर हालत को देख दोनों भाई उसे इलाज के लिए यूपी ले गए, जहां अन्नी की मौत हो गई। जीरकपुर पुलिस ने अन्नी की मां गुड्डी की शिकायत पर पावा सिंह और अतर सिंह पर केस दर्ज किया था।