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हाईकोर्ट ने पटियाला जीआरपी को लगाई फटकार
ललित कुमार - चंडीगढ़
हत्या के एक मामले की लापरवाही से जांच सामने आने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पटियाला जीआरपी से जांच पंचकूला की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस रेखा मित्तल ने फैसले में कहा कि डीएसपी से नीचे स्तर का अधिकारी मामले की जांच न करे।
अनिता ठाकुर की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि 11 जून 2013 को पटियाला जीआरपी पुलिस ने उनके पति चंद्र मोहन ठाकुर के हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। जीआरपी पुलिस ने मामले की जांच किए बिना ही इसे एक्सीडेंट का मामला बता दिया। उनके पति मकैनिकल इंजीनियर थे और दो फर्मों के मालिक थे। 23 मई 2013 को उनकी हत्या कर दी गई। इसी दिन उन्हें बिजनेस मीटिंग के लिए अजय चौधरी नामक व्यक्ति का फोन आया था। पंचकूला के सेक्टर 9 से वे मीटिंग के लिए गए थे। इससे पहले उनके पति अशोक शर्मा नामक व्यक्ति की फर्म में काम करते थे। बाद में उन्होंने अलग काम शुरू कर दिया। अशोक शर्मा की फर्म के कर्मचारी व उनके ड्राइवर ने पति की फर्म में ज्वाइन कर लिया था। चंद्रमोहन का शव पटियाला में रेलवे ट्रैक पर मिला था। जस्टिस मित्तल ने फैसले में कहा कि मृतक का एक जूता पुलिस ने एक माह बाद घटनास्थल से बरामद किया। वहीं मृतक की बिजनेस डीलिंग पर भी कोई जांच नहीं की। अन्य जांच में भी रेलवे पुलिस की लापरवाही उजागर हुई। इस पर जांच पंचकूला की क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए।
हत्या की जांच पंचकूला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर