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रॉयल चैलेंज-!-२२ हजार करोड़ की प्रॉपर्टी

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - चंडीगढ़
फरीदकोट के राजा हरिंदर सिंह बराड़ की 22 हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में एक और दावेदार सामने आ गया है। शुक्रवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज नाजर सिंह की अदालत में दिल्ली के कारोबारी सरदार गुरप्रीत सिंह व अन्य ने याचिका दायर कर इस केस में पार्टी बनाने की मांग की।
400 पेज की याचिका में गुरप्रीत ने कहा है कि राजकुमारी अमृत कौर ने 14 फरवरी 1996 को उनके साथ एक असाइनमेंट डीड और एक रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की थी। डीड की शर्तों के मुताबिक अगर कोर्ट का फैसला अमृत कौर के पक्ष में आता है या समझौता होता है, तो जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी उसका 80 फीसदी गुरप्रीत सिंह व अन्य को मिलेगा। 20 फीसदी की मालिक राजकुमारी अमृत कौर होंगी। इस याचिका पर अदालत ने राजकुमारी अमृत कौर को नोटिस जारी कर 15 फरवरी को पक्ष रखने को कहा है। इसी तारीख पर केस में विभिन्न पार्टियों को कोर्ट फीस अदा करने का फैसला लिया जाएगा।
गुरप्रीत सिंह के वकील मोहित चौधरी के मुताबिक डीड के समय उनके क्लाइंट ने अमृत कौर को असाइनमेंट डीड के रूप में 65 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद भी उन्होंने 1996 से 2013 तक राजा की प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस खर्च उठाया, लिटिगेशन खर्च का भुगतान भी किया। चौधरी के अनुसार निचली अदालत ने अमृत कौर के हक में फैसला दिया, लेकिन उन्होंने डीड के मुताबिक उनका हिस्सा नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली हाईकोर्ट में अमृत कौर के खिलाफ दावा किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2013 में अपने फैसले में कहा था कि अमृत कौर किसी और के साथ असाइनमेंट नहीं करेंगी।

क्या है मामला

सीजेएम की अदालत ने राजा की 22 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उनकी बड़ी बेटी अमृत कौर और दूसरी बेटी दीपिंदर कौर को दिया था। निचली अदालत ने राजा की 1982 की वसीयत को अवैध ठहराया था। इसमें राजा ने महरावल खेवाजी ट्रस्ट बनाकर प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी थी। ट्रस्ट ने इस फैसले को चुनौती दी थी। राजा के छोटे भाई के बेटे भरत इंदर सिंह ने भी अपील दायर कर कहा था कि राजा के घर के सबसे बड़े मेल मेंबर के नाते वे प्रॉपर्टी के हकदार हैं।



400 पेज की याचिका दायर की दिल्ली के कारोबारी गुरप्रीत ने पार्टी बनाने के लिए

1996 में राजकुमारी अमृत कौर की ओर से एग्रीमेंट डीड किए जाने की बात कही

65 लाख रुपए तभी दिए गए थे एग्रीमेंट डीड के लिए

कोर्ट का फैसला अमृत कौर के पक्ष में आता है या समझौता होता है, तो जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी उसका 80 फीसदी गुरप्रीत सिंह व अन्य को मिलेगा। 20 फीसदी की मालिक राजकुमारी अमृत कौर होंगी।

ट्रस्ट ने खर्चों के रूप में 20 लाख 2878 रुपए खर्च का ब्योरा अदालत को सौंपा। अदालत ने ट्रस्ट को 35 लाख रुपए प्रतिमाह खर्च की इजाजत दी थी।

डीड की शर्त



महरावल ट्रस्ट ने एक माह में खर्च किए 20 लाख