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घरों में कमर्शियल एक्टिविटी बंद होगी

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - मोहाली
डिप्टी सीएम ने रेजिडेंशियल एरिया को साफ व लोगों की इच्छा के अनुसार दुरुस्त करने के लिए फैसला लिया है। डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के आदेश के बाद गमाडा ने रिहायशी एरिया में चल रही दुकानों ((कमर्शियल एक्टिविटी)) को बंद करने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। गमाडा ने लोगों को घरों में चल रही दुकानों को बंद न करने की सूरत में नोटिस जारी कर कहा है। गमाडा ने कहा कि जल्द घरों में चल रही दुकानें जल्द बंद न की गई तो प्लॉटों को रिच्यूम कर दिया जाएगा।
शहर की मार्केट्स के सामने कोठियों में दुकानें: शहर में आलम यह है कि लोग गमाडा की परवाह किए बिना अपनी काठियों में कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। फेज-७ और ५ की मार्केट्स के सामने की कोठियों में लोगों ने अस्पताल तक खोल रखे हैं। अभी तक इनको रिज्यूम नहीं किया है। डिप्टी सीएम के आदेशों के बाद इन्हें रिज्यूम करने पर गमाडा सख्ती कर सकता है।
बिल्ट हाउसेज एरिया में सबसे अधिक काम: गमाडा की ओर से शहर में जो बिल्ट हाउसेज एरिया बनाए गए है। उनमें सबसे अधिक कमर्शियल एक्टिविटी घरों में की जाती है। लोगों ने तो पूरी तरह से मकानों को दुकानों में बदल दिया है, जिस कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है।
पुडा एक्ट के तहत प्लॉट रिज्यूम का प्रावधान: पुडा एक्ट के दौरान ऐसी किसी भी रेजिडेंशियल प्लॉट को रिज्यूम करने का प्रावधान है, जिसमें किसी प्रकार से भी कमर्शियल एक्टिविटी की जाती हो। शहर के करीब ४० साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस एक्ट का उल्लंघन करने पर कोई प्लॉट रिज्यूम किया गया है। गमाडा की ओर से पुडा एक्ट के तहत लोगों को कमर्शियल एक्टिविटी के खिलाफ नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन लंबी सुनवाई चलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। नोटिसों तक ही कार्रवाई सीमित रहती है। लोग राजनीतिक रसूक बरतकर अपने प्लॉट बचा लेते हैं। यही कारण है कि लोग बिना खौफ मकानों व कोठियों में कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं।




॥जिन लोगों ने मकानों या कोठियों में दुकानें खोली हैं वह पूरी तरह से पुडा एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके प्लॉट रिज्यूम किए जा सकते हैं। इस्टेट ऑफिस की ओर से लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हर हाल से कार्रवाई होगी।

संजीव गुप्ता, इस्टेट ऑफिसर, गमाडा

मार्केट्स बनी हैं व्यापार के लिए

व्यापार मंडल मोहाली के महासचिव सरबजीत सिंह पारस ने कहा कि कोठियों और मकानों में दुकानें आदि खोलकर कमर्शियल काम करना ठीक नहीं है। सरकार ने मार्केट्स इसलिए बनाई है कि लोग आराम से बिना डर व्यापार कर सकें। उन्होंने कहा कि यह जो फैसला है लोकहित में।



जो काम पुडा एक्ट ४० साल तक न करा सका, अब डिप्टी सीएम के आदेश से होगा