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हाईकोर्ट ने दिए सिंह नाला चौ की नियमित सफाई के आदेश
चंडीगढ़। पंचकूला से जीरकपुर होते हुए घग्घर नदी से जुड़े सिंहनाला चौ को लेकर एक जनहित याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जीरकपुर म्युनीसिपल काउंसिल ((एमसी)) को नाले की नियमित सफाई करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस संजय किसन कौल व जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने एमसी को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि नाले के बहाव में कोई बाधा न हो और स्थानीय निवासियों के कचरा डालने से नाले का बहाव अवरुद्ध न हो। खंडपीठ ने कहा कि इस संबंध में एमसी अथारिटी के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए जिसमें नाले के दोनों तरफ 25 फीट अथवा एक तरफ 50 फीट तक कोई निर्माण नहीं करने का प्रावधान है। स्थानीय निवासी सुभाष चंद मित्तल की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि नाले के बहाव में अवरोध के चलते पानी लोगों के घरों में घुसा और लोगों को इससे बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा।