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लापरवाही बरतने का जुर्म ३ हेड कांस्टेबल को कैद

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - मोहाली
मोहाली जिला अदालत ने लापरवाही बरतने के जुर्म में तीन हेड कांस्टेबल व एक व्यक्ति को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई। यह फैसला एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंज जज दिलबाग सिंह जोहल की कोर्ट में हुआ। मई २०१२ में संगरूर जेल में सजा काट रहे लालड़ू निवासी हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी को तीन हेड कांस्टेबल दलजीत सिंह, अवतार सिंह, जगतार सिंह राजपुरा कोर्ट में किसी केस को लेकर पेशी पर लेकर आए थे। यह तीनों हेड कांस्टेबल संगरूर पुलिस में कार्यरत थे। कोर्ट में पेशी भुगतने के बाद तीन हेड कांस्टेबल की लापरवाही के कारण आरोपी हैप्पी भागने में कामयाब हो गया था। यह घटना २५ मई २०१२ को हुई थी। थोड़े दिनों के बाद हैप्पी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने तीनों हेड कांस्टेबल के खिलाफ आईपीसी की धारा २२३ के तहत चार्जेस फ्रेम कर दिए थे। वहीं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी हैप्पी के बचाव पक्ष में वकील ने कहा था कि तीन पुलिसकर्मियों ने घटना के दिन हैप्पी के घर पर बैठकर शराब पी थी, जिसके बाद ही हैप्पी मौके से फरार हो गया था। कोर्ट ने लापरवाही बरतने के जुर्म में तीनों हेड कांस्टेबल व आरोपी को दो-दो साल कैद की सजा सुना दी।