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दो पटवारियों ने की धोखाधड़ी रिकाॅर्ड से छेड़छाड़, केस दर्ज

7 वर्ष पहले
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खरड़तहसीलके दफ्तर कानूनगो में सहायक कानूनगो तथा हलका त्यूड़ के मौजूदा पटवारी कुलदीप सिंह तथा मिर्जापुर हलके में पटवारी रह चुके बलवंत सिंह के खिलाफ खरड़ पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर मोहाली के निर्देशों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव मिर्जापुर की 2008-09 की जमाबंदी की पड़त सदर कानूनगो दफ्तर में 18 अगस्त 2010 को प्राप्त हुई थी। बिना किसी लिखित के पटवारी कुलदीप सिंह ने यह पड़त बलवंत सिंह को दे दी। कागजों में बलवंत सिंह ने यह पड़त कभी किसी काम के लिए नहीं ली, लेकिन नरिंदर सिंह सोफत कानूनगो हलका द्वारा वर्ष 2008-09 की जमाबंदी की पड़ताल की गई तो पाया गया कि खेवट नंबर 91 के बाद किसी भी पेज पर कानूनगो तथा सर्कल अफसर के हस्ताक्षर नहीं हैं। पड़ताल में यह भी पाया गया कि पड़त से ही फर्दें जारी की गई हैं।

बलवंत सिंह का तबादला करके कांसल लगाया गया तथा उनकी जगह पटवारी हरविंदर सिंह को लगाया गया। लेकिन बलवंत सिंह द्वारा वर्ष 2008-09 की जमाबंदी नहीं दी गई। पड़ताल में यह पाया गया कि पटवारी कुलदीप सिंह तथा बलवंत सिंह की मिलीभगत है। इस पर डिप्टी कमिश्नर मोहाली के निर्देश पर उक्त दोनों पटवारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420,465,466,467,468 तथा अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।