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एक्सीडेंट में बाइक सवार की मौत

6 वर्ष पहले
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धार्मिक-शैक्षणिक संस्थानों के पास टोबेको प्रोडक्ट्स बेचने पर लगी राेक

डिप्टी कमिशनर रूपनगर तनु कश्यप ने जिले के विभिन्न आधिकारियों को हिदायतें जारी की हैं कि पंजाब सरकार द्वारा सिग्रेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्टस एक्ट, 2003 (कोटपा 2003) अधीन धार्मिक स्थानों और शैक्षिक संस्थायों के आस-आसपास तम्बाकू, खुली सिग्रेट और दूसरे तम्बाकू पदार्थों पर लगाई रोक को सख्ती के साथ लागू किया जाये। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थानों और शैक्षिक संस्थान के आस-आसपास तम्बाकू और दूसरे तम्बाकू पदार्थों की बिकरी पर लगाई रोक को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि खुली सिग्रेट और तम्बाकू युक्त पदार्थ बेचने वालों को कसी भी कीमत पर बख़्शा नहीं जाएगा। डीसी ने कहा कि सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के इश्तिहार लगाने पर भी रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि एक्ट के अंतर्गत जनतक स्थानों पर तम्बाकूनोशी करने वाले व्यक्तियों को जुरमानें और कैद दोनों किये जाने का प्रावधान है। 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को और किसी भी शिक्षित अदारे के सौ गज के घेरे अंदर सिगरेट या ओर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से इससे संबंधित अधिसूचना पहले ही जारी की गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विशेष तौर पर शैक्षिक संस्थान, कालेजों, कोचिंग संस्थान आदि पर कड़ी नज़र रखने के लिए कहा। उन्होंने यह बी कहा कि कोताही लापरवाही करने वाले अधिकारियों के साथ भी सख्ती के साथ निपटा जायेगा।

चालान बुक जारी हों

उन्होंनेसेहत आधिकारियों को हिदायत की कि वह जिले के समूह आधिकारियों को चालान बुक्कें जारी करें। उधर सिवल सर्जन रूपनगर डाक्टर सुरिंदर गंगड़ ने बताया कि तम्बाकू विरोधी एक्ट सभी पदार्थों, सिग्रेट, सिगार, चीरूटस, बीड़ी, पान, मसाला खैनी तथा नसवार आदि पर लागू होता है।