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कानूनी अिधकारों के प्रति लोगों के लिए सेमिनार
अत्रीकॉलेजमें शनिवार को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पंजाब कानूनी सेवाएं अथॉिरटी द्वारा एक सेमिनार करवाया गया। बतौर मुख्यातिथि पधारे चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट-कम जिला कानूनी सेवाएं, मोहाली के सचिव तरनतारन सिंह बिंदरा ने सेमीनार को संबोधित करते हुए कहा कि अथॉिरटी प्रदान की जाने वाली मुफत कानूनी सहायता का पूरा लाभ उठायें जिसके लिये लिखित तथा मौखिक तौर पर विनती की जा सकती है।
उन्होंने लोगों को पंजाब कानूनी सेवाएं अथाॅरिटी द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सहायता लेने के हकदारों, सहायता लेने का तरीका तथा उन सभी प्रकार के केसों के बारे में जानकारी दी जिनमें मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
बिंदरा नें लोगों को लोक अदालतों के महत्व के बारे में बताते हुये कहा कि इन अदालतों द्वारा लोगों को सस्ता एवं जल्द न्याय कमलता है। इसलिये ज्यादा से ज्यादा मामले लोक अदालतों के मार्फत निपटाने चाहिये। उन्होंने महिला वर्ग को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते हुये एक टोल फ्री नंबर 1968 के बारे में बताया तथा साथ ही अथारिटी द्वारा चलाये जा रहे मिडिएशन(बिचौलिया) सेंटरों के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
इस मौके पर उन्होनें लोगों द्वारा अथारिटी द्वारा दी जाने वाली मुफत सहायता के सबंध में पुछे गये सवालों के जवाब भी दिये। इस अवसर पर थाना लालडू में तैनात पैरा लीगल वलंटियर तरलोचन सिंह, थाना प्रभारी लालडू अतुल सोनी, कॉलेज के चेयरमैन रूप सिंह राणा, डायरेक्टर अमन राणा, बुल्लू राणा, सुशील राणा, संजीव गोयल, नरदेव शर्मा आदि भी मौजूद थे।